KoriyaNews : कोरिया में हैवानियत: चरित्र शंका में पति ने पार की क्रूरता की हदें, पत्नी का मुंडन कर चेहरे पर पोती कालिख, जबरन पिलाया पेशाब; आरोपी गिरफ्तार

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कोरिया (बैकुंठपुर): छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक और अमानवीय घटना सामने आई है। यहाँ पटना कोतवाली थाना क्षेत्र में एक पति ने चरित्र शंका के चलते अपनी ही पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। आरोपी ने न सिर्फ अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा, बल्कि उसका मुंडन कर, चेहरे पर कालिख पोती और जबरन बच्चे का पेशाब पिलाया।

पीड़िता की शिकायत पर मुस्तैद पटना थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हैवान पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

प्रेम विवाह के 20 साल बाद खौफनाक अंत; 1 साल से अलग रह रही थी पत्नी

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी पति जितेंद्र मूल रूप से सूरजपुर जिले के ग्राम रुनियाडीह का निवासी है।

  • 2006 में हुआ था प्रेम विवाह: जितेंद्र और पीड़िता तारा बाई ने साल 2006 में प्रेम विवाह किया था। दोनों के चार बच्चे भी हैं।

  • विवाद के बाद रह रही थी अलग: पिछले कुछ समय से दोनों के बीच गंभीर विवाद चल रहा था, जिसके कारण तारा बाई पिछले एक साल से अपने पति से अलग पांडवपारा में अपने एक रिश्तेदार रमेश के घर रह रही थी।

14 जून को दिया वारदात को अंजाम

चरित्र पर शक के चलते आरोपी पति जितेंद्र 14 जून को पंडोपारा स्थित काटकोना गांव पहुँचा। वहाँ उसने अपनी पत्नी तारा बाई को दबोच लिया और इस दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया:

आरोपी ने पहले पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद उसका मुंडन कर दिया और चेहरे पर कालिख पोत दी। क्रूरता की पराकाष्ठा पार करते हुए आरोपी ने पीड़िता को जबरन बच्चे का पेशाब भी पिलाया।

आरोपी का दावा बनाम पीड़िता के आरोप

  • पति का दावा: पकड़े जाने के बाद आरोपी पति ने दावा किया कि उसकी पत्नी का चाल-चलन ठीक नहीं था और वह पहले अपने जीजा और बाद में अपने भांजे के साथ भाग गई थी।

  • पीड़िता का आरोप: वहीं, पीड़िता ने पति पर लंबे समय से गंभीर और अमानवीय शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं में केस दर्ज

मामले की संवेदनशीलता और क्रूरता को देखते हुए पटना थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र के खिलाफ अपराध क्रमांक 167/26 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की निम्नलिखित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है:

  • धारा 185, 115(2), 296, 351(2) और 125

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की कड़ियों को जोड़ने और विस्तृत जांच में जुटी है।

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