Arang News: शराब तस्करी मामले में संकुल समन्वयक शिक्षक निलंबित, DEO ने लिया एक्शन

Chhattisgarh Arang News: आरंग। गुल्लू शासकीय शराब दुकान से जुड़े कथित अवैध शराब तस्करी के मामले में आरंग पुलिस की कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग ने भी सख्त कदम उठाया है। मामले में अमोदी प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक और संकुल समन्वयक तीरित राम बांधे की गिरफ्तारी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

बीते रविवार की रात थाना प्रभारी आरंग निरीक्षक नरेश साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अर्टिका कार क्रमांक CG 04 QB 5200 में ग्राम गुल्लू स्थित शराब दुकान से अवैध रूप से शराब ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रानीसागर हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी कर कार को रोककर तलाशी ली।

तलाशी के दौरान कार से 160 पाव यानी 28.800 बल्क लीटर देशी मसाला शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 16 हजार रुपये बताई गई। पुलिस ने शराब तस्करी में प्रयुक्त करीब 8 लाख रुपये कीमत की अर्टिका कार समेत कुल 8 लाख 16 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की।

पुलिस के मुताबिक इस मामले में शराब दुकान के सुपरवाइजर उबारन दास पुरेना, सेल्समैन राजेश काटले, मल्टी-वर्कर सुरेश बांधे, वाहन चालक भरत रात्रे, दिलीप कुमार कुर्रे, भागवत बारले और संकुल समन्वयक शिक्षक तीरित राम बांधे सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गैर-जमानती प्रकरण दर्ज किया गया और उन्हें सक्षम न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

शिक्षक तीरित राम बांधे के 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर जी. सतीश कुमार ने निलंबन आदेश जारी किया। आदेश में शिक्षक के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उल्लंघन के रूप में उल्लेखित किया गया है।

निलंबन की कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2)(क) के तहत की गई है। आदेश के अनुसार आपराधिक प्रकरण में 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस या न्यायिक हिरासत में रहने के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक तीरित राम बांधे का मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी (BEO), तिल्दा, जिला रायपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

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