Raipur News: विदेशी छात्रों को 15 से 30 दिनों में हॉस्टल शिफ्ट करने के निर्देश, कलेक्टर-एसपी ने विश्वविद्यालयों को दिए आदेश

Chhattisgarh Raipur News: रायपुर। जिले में अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्ती बढ़ाई है। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने जिले के प्रमुख विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के कुलपतियों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में विदेशी विद्यार्थियों के सुरक्षित आवास, सत्यापित डेटा और संस्थानों-पुलिस के बीच बेहतर समन्वय को लेकर कई निर्देश दिए गए।

बैठक में प्रशासन ने निर्देश दिया कि कैंपस से बाहर निजी मकानों, पीजी या अन्य स्थानों पर रह रहे विदेशी विद्यार्थियों को अगले 15 से 30 दिनों के भीतर संस्थान के अपने या संबद्ध सुरक्षित छात्रावासों में स्थानांतरित किया जाए। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों को तत्काल कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को विदेशी विद्यार्थियों का सत्यापित और अद्यतन रिकॉर्ड तैयार रखने को कहा गया है। इसमें विद्यार्थियों की संख्या, मूल देश, पाठ्यक्रम, प्रवेश की स्थिति, वर्तमान आवास और संपर्क संबंधी जानकारी शामिल होगी। विद्यार्थियों के आगमन से लेकर उनकी पढ़ाई की अवधि के दौरान जानकारी में होने वाले बदलाव की सूचना भी समय पर जिला प्रशासन और पुलिस को देनी होगी।

प्रशासन ने विदेशी विद्यार्थियों के लिए नियमित ओरिएंटेशन और काउंसलिंग सत्र आयोजित करने पर भी जोर दिया है। इन सत्रों में भारतीय कानून, स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलता, यातायात नियम, साइबर सुरक्षा, नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव और आपातकालीन सहायता से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। विद्यार्थियों को जरूरी हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि कोई विद्यार्थी कानून-विरोधी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया कि किसी विद्यार्थी के खिलाफ केवल उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। कलेक्टर और एसपी ने स्थानीय नागरिकों से भी विदेशी विद्यार्थियों के प्रति सहयोगात्मक और संवेदनशील रवैया रखने की अपील की है। किसी भी शिकायत, अनुशासनहीनता या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी संबंधित विश्वविद्यालय, पुलिस या जिला प्रशासन को देने को कहा गया है।

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