Balod News: महिला हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी नेमीचंद साहू को आजीवन कारावास

Chhattisgarh Balod News: बालोद। महिला हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद ने आरोपी नेमीचंद साहू उर्फ नेमू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डौंडी लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम गुरमी स्थित नाला भेंजरा पठार के पास 16 जनवरी 2026 को महिला कमला बाई राजपूत की हत्या की गई थी। पुलिस की वैज्ञानिक, तकनीकी और मैदानी जांच के आधार पर आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली थी।

अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने महिला के सिर और चेहरे पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या की थी। इसके बाद शव को पत्थरों से ढक दिया गया था। आरोपी पर खून से सने कपड़े साफ करने और मृतका का मोबाइल तोड़कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास करने का भी आरोप था। मामले में डौंडी लोहारा थाना में अपराध क्रमांक 19/2026 के तहत धारा 103(1) और 238 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।

मामले की शुरुआत में मृतका की पहचान पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। महिला के हाथ पर अंग्रेजी अक्षरों में “K.K.” का टैटू बना हुआ था, जिसे पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग माना। तकनीकी और मैदानी जांच के बाद मृतका की पहचान बालोद के ग्राम पाररास निवासी कमला राजपूत के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने मृतका के संपर्कों, गतिविधियों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच आगे बढ़ाई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सिंह के निर्देशन में थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने जांच की। घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर भौतिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाए गए। तकनीकी साक्ष्यों, वैज्ञानिक जांच और मैदानी विवेचना के आधार पर पुलिस ने घटना की कड़ियों को जोड़ा। जांच के दौरान घटना में प्रयुक्त पत्थर, आरोपी के खून से सने कपड़े, हीरो डीलक्स बाइक, मृतका का टूटा मोबाइल और चूड़ियां बरामद की गईं।

पुलिस ने 26 जनवरी 2026 को आरोपी नेमीचंद साहू को गिरफ्तार किया था। विवेचना पूरी होने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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