Bilaspur Rape Case: शादी का झांसा देकर 4 साल तक दुष्कर्म करने वाला ₹5,000 का इनामी आरोपी नागपुर से गिरफ्तार, जबरन कराया था गर्भपात

Bilaspur Rape Case:

Bilaspur Rape Case: बिलासपुर। शादी का झांसा देकर लगातार चार साल तक शारीरिक शोषण करने और जबरन गर्भपात कराने वाले 5 हजार रुपये के इनामी आरोपी को बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र के नागपुर में दबिश देकर दबोचा है। पकड़ा गया आरोपी पिछले 3 महीने से पुलिस को छका रहा था और फरार चल रहा था।

नागपुर के अंडर-कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स में छुपा था आरोपी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी अजय कुमार बघेल के खिलाफ सरकंडा थाने में मामला दर्ज होने के बाद से वह लगातार फरार था। बिलासपुर पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी और उस पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इस बीच पुलिस को मुखबिर से पक्की सूचना मिली कि आरोपी महाराष्ट्र के नागपुर में छुपा हुआ है। सरकंडा पुलिस ने बिना वक्त गंवाए नागपुर के एक निर्माणाधीन (Under-Construction) कॉम्प्लेक्स में दबिश दी और आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।

शादी का वादा कर 4 साल तक किया शोषण, गर्भवती होने पर खिलाई दवा

पीड़िता ने सरकंडा थाने में दर्ज कराई अपनी शिकायत में दिल दहला देने वाली आपबीती सुनाई थी:

  • 4 साल तक शोषण: आरोपी अजय कुमार बघेल ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और लगातार 4 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा।

  • जबरन गर्भपात: इस दौरान जब पीड़िता गर्भवती हो गई, तो आरोपी ने शादी करने से साफ मना कर दिया और जबरन दवा खिलाकर उसका गर्भपात (Abortion) करा दिया।

नए कानून (BNS) के तहत कड़ी कार्रवाई

धोखे और प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई थी। सरकंडा पुलिस ने आरोपी अजय कुमार बघेल के खिलाफ नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना) के तहत अपराध दर्ज किया है।

पुलिस की वर्तमान कार्रवाई: > पुलिस आरोपी को नागपुर से बिलासपुर ले आई है और उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आरोपी को न्यायालय (कोर्ट) में पेश किया जाएगा, जहां से उसे जेल भेजा जाएगा।

शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *