Cg School Open Timing: छत्तीसगढ़ में 16 जून से खुलेंगे स्कूल: इस बार बदले नियम, ऑनलाइन हाजिरी न होने पर रुकेगा जून का वेतन

Cg School Open Timing

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों और शिक्षा विभाग के दफ्तरों के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर सामने आई है। भीषण गर्मी के बाद अब प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय ने साफ कर दिया है कि 16 जून 2026 से राज्य की सभी शासकीय और अशासकीय शालाओं का संचालन नए शैक्षणिक सत्र के साथ विधिवत शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार स्कूल खुलने के साथ ही नियम-कायदे बेहद सख्त होने वाले हैं।

पहले ही दिन से शुरू होगी पढ़ाई, समय पर आना होगा स्कूल

विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, 16 जून को स्कूल खुलने के पहले ही दिन से टाइम-टेबल के अनुसार पढ़ाई शुरू करानी होगी। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिक्षक और छात्र दोनों को समय का पूरा पालन करना होगा। गर्मी की छुट्टियों के बाद लापरवाही बरतने वाले स्टाफ पर विभाग की पैनी नजर रहेगी।

 VSK App से लगेगी ऑनलाइन अटेंडेंस, नहीं तो वेतन कटेगा

इस नए सत्र से हाजिरी को लेकर सबसे बड़ा डिजिटल बदलाव होने जा रहा है:

  • शालाओं के समस्त कर्मचारियों को 16 जून से अपनी उपस्थिति विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा बनाए गए मोबाइल एप्लीकेशन (VSK App) के जरिए ऑनलाइन दर्ज करनी होगी।

  • अगर किसी कर्मचारी ने इस ऐप पर अपनी अटेंडेंस दर्ज नहीं की, तो उसकी उपस्थिति शून्य (Absent) मानी जाएगी।

  • विभाग ने दो टूक चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने पर जून महीने का वेतन जारी नहीं किया जाएगा।

 शिक्षा विभाग के दफ्तरों के लिए भी कड़े नियम (AEBAS लागू)

स्कूलों के साथ-साथ शिक्षा विभाग के दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी नियम कड़े कर दिए गए हैं:

  • अब दफ्तर के स्टाफ को ‘AEBAS’ (बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम) के जरिए ही हाजिरी लगानी होगी।

  • ऐसा न करने वालों की सैलरी भी रोक दी जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी।

 ऑफलाइन छुट्टी (Leave) पर पूरी तरह बैन

इसके अलावा, अब कोई भी शिक्षक या कर्मचारी कागज पर ऑफलाइन छुट्टी का आवेदन नहीं दे पाएगा:

  • विभाग ने ऑफलाइन अवकाश आवेदनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है।

  • अब सभी को विभागीय HRMIS पोर्टल के जरिए ही ऑनलाइन छुट्टी के लिए अप्लाई करना होगा।

  • अगर किसी अधिकारी ने ऑफलाइन छुट्टी मंजूर की, तो उनके खिलाफ सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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