Raipur News : शराब की ओवर रेटिंग पर 4 सब-इंस्पेक्टर सस्पेंड, 8 कर्मचारियों को नोटिस

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Raipur Desk | छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में तय कीमत से अधिक दाम वसूलने (Over Rating) के मामले में आबकारी विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। विभाग ने बड़ी लापरवाही और अनियमितता पाए जाने पर चार आबकारी उप निरीक्षकों (Excise Sub-Inspectors) को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड (निलंबित) कर दिया है।

इस कड़ी कार्रवाई के साथ ही विभाग ने आठ अन्य आबकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी कर हड़कंप मचा दिया है।

ये चार आबकारी उप निरीक्षक हुए सस्पेंड

विभागीय आदेश के अनुसार, शराब की ओवर रेटिंग की लगातार मिल रही शिकायतों और जांच में दोषी पाए जाने के बाद जिन अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी है, उनके नाम इस प्रकार हैं:

  1. कौशल किशोर सोनी (आबकारी उप निरीक्षक)

  2. प्रभाकर सिरमौर (आबकारी उप निरीक्षक)

  3. पुरूषोत्तम सिन्हा (आबकारी उप निरीक्षक)

  4. मनराखन नेताम (आबकारी उप निरीक्षक)

8 कर्मचारियों को नोटिस, एक हफ्ते में मांगा जवाब

इस मामले में केवल उप निरीक्षकों पर ही गाज नहीं गिरी है, बल्कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 8 आबकारी कर्मचारियों को भी विभाग ने कड़ा नोटिस थमाया है। इन सभी कर्मचारियों को सप्ताह भर (7 दिन) के भीतर अपनी सफाई में जवाब प्रस्तुत करने का अल्टीमेटम दिया गया है। तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब न मिलने पर इन पर भी बर्खास्तगी या निलंबन जैसी कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

क्या है ओवर रेटिंग का पूरा मामला?

छत्तीसगढ़ के कई जिलों से लगातार शिकायतें आ रही थीं कि सरकारी शराब दुकानों में सेल्समैन और अधिकारी मिलकर तय प्रिंट रेट (MRP) से ₹10 से ₹50 तक अधिक वसूल रहे हैं। मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री के कड़े निर्देशों के बाद विभाग ने गुप्त रूप से जांच करवाई थी। जांच में इन अधिकारियों की संलिप्तता और लापरवाही सामने आने के बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया है।

विभाग का सख्त संदेश: आबकारी विभाग ने साफ कर दिया है कि शराब दुकानों में किसी भी प्रकार की ओवर रेटिंग या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में भी ऐसी शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ इससे भी सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

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