TET Pass Teachers: रायपुर संभाग में सहायक शिक्षकों के रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया तेज, DEO को TET पास शिक्षकों की सूची भेजने का निर्देश

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग में सहायक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) से जुड़े सेवा अभिलेखों (Service Records) को अपडेट करने की प्रशासनिक प्रक्रिया काफी तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण कर चुके शिक्षकों की पूरी जानकारी एक निर्धारित प्रारूप में जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है।

 1 अप्रैल 2026 की वरिष्ठता सूची बनेगी आधार

संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग, रायपुर की ओर से जारी आधिकारिक निर्देश के अनुसार:

  • पात्रता का दायरा: 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में जारी की गई अंतिम वरिष्ठता सूची में शामिल सहायक शिक्षकों (स्नातक प्रशिक्षित) की ही टीईटी (TET) संबंधी जानकारी संकलित की जाएगी।

  • विवरण का मिलान: इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित जिलों को वरिष्ठता सूची के साथ शिक्षकों का पूरा विवरण भेजा जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

 15 जुलाई 2026 तक की समय-सीमा तय

विभाग ने साफ किया है कि टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों का यह विवरण पत्र में तय किए गए क्रमांक 7 एवं 8 के प्रारूप के अनुसार ही तैयार होना चाहिए।

विभाग की डेडलाइन: “सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को यह पूरी संकलित जानकारी 15 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग, रायपुर कार्यालय में जमा करानी होगी। इस कार्य में किसी भी प्रकार की समय-सीमा की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

 क्या है विभाग का मुख्य उद्देश्य?

शिक्षा विभाग के इस कदम को सहायक शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड को पूरी तरह व्यवस्थित और डिजिटल रूप से एकीकृत करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है:

  • रिकॉर्ड का एकीकरण: सहायक शिक्षकों के सेवा अभिलेखों को अद्यतन करना और उनके टीईटी पास होने की जानकारी को एक स्थान पर संकलित करना।

  • प्रशासनिक सुविधा: माना जा रहा है कि इस डेटा का उपयोग भविष्य में शिक्षकों की वरिष्ठता तय करने, पात्रता सत्यापन (Eligibility Verification) और आगामी विभागीय पदोन्नति (Promotion) जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में किया जा सकता है।

हालांकि, वर्तमान में जारी विभागीय पत्र में केवल तय समय-सीमा के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने के ही निर्देश दिए गए हैं।

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