Excise Sub-Inspector suspended: रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बिक्री और नियंत्रण में लापरवाही के मामलों में आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर दो आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। वहीं एक सहायक जिला आबकारी अधिकारी (एडीईओ) के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
निलंबित अधिकारियों में बालोद जिले के गुरूर में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक आशाराम शाक्य तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम रोहासी स्थित देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक पी. माधव राव शामिल हैं।
इसके अलावा सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलोफर जैन, जिन्हें देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान अरकार (जिला बालोद) के प्रभारी एवं मंडल प्रभारी का दायित्व सौंपा गया था, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। आबकारी आयुक्त ने उनके शिथिल नियंत्रण, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता को गंभीर मानते हुए सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने, निगरानी में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
