Raipur News : धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, अरुण पन्नालाल की जमानत खारिज; 21 अगस्त तक जेल

Chhattisgarh Raipur News : रायपुर। भगवान शिव को लेकर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियनफोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली। सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीजीएम आनंद सिंह की अदालत में पेश किया, जहां जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने अरुण पन्नालाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

भाजपा पदाधिकारियों ने अरुण पन्नालाल और हंसराज गोयल के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कथित पोस्ट का आरोप लगाया गया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जांच में साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पोस्ट और उससे जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है।

मामले में सोशल मीडिया पर कथित तौर पर पोस्ट करने वाले हंसराज गोयल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस उसकी सोशल मीडिया आईडी और उससे जुड़े अन्य विवरणों की जानकारी जुटा रही है।

DCP सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने बताया कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने संबंधी पोस्ट के आधार पर सिविल लाइन थाने में शिकायत मिली थी। मामले में साक्ष्य संकलन के बाद अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

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