Bilaspur News: कांस्टेबल भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 400 से अधिक अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ

Chhattisgarh Bilaspur News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। इसके बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो गया है। इस आदेश से 400 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कोर्ट ने संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह फैसला राहत देने वाला माना जा रहा है।

कांस्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने संबंधित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।

जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने आदेश जारी करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभाग को तय समय-सीमा के भीतर वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे 400 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदेश के बाद पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।

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