अगर आप छत्तीसगढ़ में बसों से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सख्ती के बाद, प्रदेश का परिवहन विभाग अचानक फुल एक्शन मोड में आ गया है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरटीओ (RTO) की टीमों ने प्रदेश भर के हाईवे और बस स्टैंडों पर ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है।
350 बसों की जांच, मौके पर ही भारी जुर्माना
परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश के निर्देश पर आरटीओ की टीमों ने घेराबंदी करके करीब 350 बसों की सघन चेकिंग की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए मौके पर ही 5.50 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया।
स्लीपर बसों में अवैध केबिनों पर चला हथौड़ा
इस अभियान में सबसे बड़ी गाज स्लीपर कोच बसों पर गिरी है। ज्यादा कमाई के चक्कर में बस मालिक अक्सर बसों के भीतर अवैध स्लाइडर और एक्स्ट्रा केबिन बना लेते हैं, जिससे दुर्घटना के समय यात्रियों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।
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स्पॉट एक्शन: रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे मुख्य रूटों पर चलने वाली बसों में जितने भी अवैध पार्टीशन मिले, आरटीओ की टीम ने उन्हें मौके पर ही हथौड़े से तोड़कर हटा दिया।
जांच में सामने आईं ये गंभीर कमियां
चेकिंग के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रखने वाली कई चौंकाने वाली खामियां पाई गईं:
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लापता अग्निशमन यंत्र: कई बसों में आग बुझाने के लिए जरूरी 10 किलो का फायर एक्स्टिंग्विशर या तो गायब था या एक्सपायर हो चुका था।
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बंद मिले GPS: यात्रियों की लाइव लोकेशन ट्रेस करने वाला जीपीएस सिस्टम बंद पाया गया।
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दस्तावेजों की कमी: कई बसें बिना वैध परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रही थीं।
‘यात्रियों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं’ – कमिश्नर की सख्त चेतावनी
परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों (DTOs) और RTO को फील्ड पर डटे रहने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने बस ऑपरेटरों की इमरजेंसी मीटिंग लेकर दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है:
“नियमों का चुपचाप पालन करें, वरना चालान काटने के साथ-साथ परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस सीधे सस्पेंड कर दिए जाएंगे। बिना फिटनेस और परमिट वाली गाड़ियां सीधे थाने में खड़ी मिलेंगी।”
यात्रियों के लिए क्विक गाइड (Quick Guide for Passengers)
यदि आप बस से सफर कर रहे हैं, तो इन बातों पर जरूर गौर करें। सुरक्षा मानकों में कमी दिखने पर आप आरटीओ ऑफिस में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं:
| सुरक्षा मानक | क्या होना चाहिए? |
| इमरजेंसी गेट | पूरी तरह से खाली और चालू हालत में होना चाहिए (कोई अवैध केबिन या सामान न हो)। |
| फायर एक्स्टिंग्विशर | 10 किलो का चालू अग्निशमन यंत्र बस में मौजूद होना चाहिए। |
| GPS सिस्टम | बस का ट्रैकिंग सिस्टम चालू होना अनिवार्य है। |
| कागजात | बस का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट वैध होना चाहिए। |
