रायपुर: राजधानी रायपुर में ड्रग्स और नशे के सौदागरों के खिलाफ रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक और बड़ी और कड़ाही वाली कार्रवाई की है। कबीर नगर थाना इलाके के कुख्यात ड्रग तस्कर रूपिन्दर सिंह उर्फ पिन्दर उर्फ पाबलो की करीब 15 लाख रुपये मूल्य की चल संपत्ति को SAFEMA (NDPS Act) के तहत फ्रीज करा दिया गया है। इस कार्रवाई के तहत आरोपी के नाम पर दर्ज दो लग्जरी चारपहिया वाहनों को कुर्क (फ्रीज) किया गया है।
साल 2025 के मामले में मिल चुकी है सजा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी रूपिन्दर सिंह उर्फ पाबलो के खिलाफ वर्ष 2025 में रायपुर के कबीर नगर थाने में एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष एनडीपीएस न्यायालय रायपुर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी।
कमाई का नहीं दे पाया हिसाब, मुंबई से जारी हुआ आदेश
आरोपी के दोषी सिद्ध होने के बाद रायपुर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसकी वित्तीय जांच (Financial Investigation) शुरू की। जांच के दौरान आरोपी और उसके परिजनों के नाम पर दर्ज चल-अचल संपत्तियों का बारीकी से परीक्षण किया गया।
इस वित्तीय जांच में आरोपी पाबलो के नाम पर पंजीकृत दो महंगी गाड़ियां मिलीं:
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शेवरले क्रूज़ कार (रजिस्ट्रेशन नंबर: CH-01-AK-2424)
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महिन्द्रा थार (रजिस्ट्रेशन नंबर: CH-04-MN-9007)
दोनों वाहनों की कुल अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये आंकी गई है। कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई के दौरान आरोपी और उसके परिवार को इन संपत्तियों को खरीदने के वैध स्रोतों (लीगल इनकम सोर्स) के दस्तावेज पेश करने का मौका दिया गया था, लेकिन वे कोई भी संतोषजनक प्रमाण नहीं दे सके। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, SAFEMA/NDPS Act, मुंबई ने 5 जून 2026 को दोनों वाहनों को फ्रीज करने के आदेश पर अंतिम मुहर लगा दी।
नशा तस्करों की रीढ़ तोड़ने की तैयारी
रायपुर पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि अब सिर्फ ड्रग तस्करों को जेल भेजने तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नशे की काली कमाई से बनाई गई उनकी संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। इस बड़ी कार्रवाई के बाद शहर के अन्य नशा सौदागरों में हड़कंप मचा हुआ है।
