रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीयर शौकीनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में अब जल्द ही अलग-अलग फ्लेवर वाली फ्रेश (क्राफ्ट) बीयर मिलने की शुरुआत होने जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में माइक्रो ब्रुअरी (Micro Brewery) खोलने की हरी झंडी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद आबकारी विभाग जल्द ही इसके लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
정부 का मानना है कि इस फैसले से न केवल लोगों को नया विकल्प मिलेगा, बल्कि राज्य में होटल-रेस्टोरेंट कारोबार और पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
क्या होती है क्राफ्ट बीयर और क्यों है खास?
फैक्ट्री में बनने वाली सामान्य बीयर के मुकाबले क्राफ्ट बीयर को छोटे बैच में तैयार किया जाता है।
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ताजगी और स्वाद: इसे पूरी तरह फ्रेश तैयार कर उसी परिसर में ग्राहकों को परोसा जाता है।
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बेहतर सामग्रियां: इसमें उच्च गुणवत्ता वाले माल्ट, हॉप्स और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल होता है।
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विविधता: इसमें शौकीनों को अलग-अलग फ्लेवर के विकल्प मिलते हैं।
इन राज्यों में पहले से है क्रेज: कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और गोवा जैसे राज्यों में माइक्रो ब्रुअरी का चलन काफी पुराना है। बेंगलुरु को तो देश की ‘क्राफ्ट बीयर कैपिटल’ भी कहा जाता है, और अब इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ का नाम भी जुड़ने जा रहा है।
माइक्रो ब्रुअरी खोलने के लिए ये हैं कड़े नियम
सरकार ने नई नीति के तहत माइक्रो ब्रुअरी सेटअप करने के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइंस तय की हैं:
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जगह की बाध्यता: ब्रुअरी और उससे जुड़े रेस्तरां का कुल क्षेत्रफल कम से कम 4,000 वर्गफीट होना अनिवार्य है।
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उत्पादन क्षमता: एक माइक्रो ब्रुअरी में प्रतिदिन अधिकतम 1,000 लीटर क्राफ्ट बीयर बनाने की ही अनुमति होगी।
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सुरक्षा मानक: भवन में फायर सेफ्टी, मशीनों की सुरक्षा और आबकारी विभाग के सभी मानकों का पालन करना जरूरी होगा।
लाइसेंस फीस में भारी कटौती, देना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट
कारोबारियों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने लाइसेंस फीस में बड़ी राहत दी है:
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सालाना फीस: पहले तय की गई 25 लाख रुपए की सालाना फीस को घटाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है।
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सुरक्षा राशि: लाइसेंस लेते समय कारोबारियों को कुल लाइसेंस फीस का 25% हिस्सा बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट (सुरक्षा राशि) एडवांस जमा करना होगा।
जेब पर कितनाअसर? जानिए एक ग्लास की कीमत और टैक्स
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प्रति ग्लास कीमत: राजधानी और प्रदेश के अन्य शहरों में एक गिलास क्राफ्ट बीयर की अनुमानित कीमत 250 से 300 रुपए के बीच हो सकती है।
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उत्पाद शुल्क (Excise Duty): सरकार ने माइक्रो ब्रुअरी में तैयार होने वाली बीयर पर 60 रुपए प्रति बल्क लीटर उत्पाद शुल्क तय किया है।
राजस्व और रोजगार में होगी बढ़ोतरी: इस नई आबकारी नीति से सरकार को लाइसेंस फीस और एक्साइज ड्यूटी के रूप में भारी अतिरिक्त राजस्व (Revenue) मिलेगा। साथ ही, नए निवेश आने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के सैकड़ों नए अवसर पैदा होंगे।
