रायपुर: राजधानी रायपुर में अनधिकृत विज्ञापनों, होर्डिंग्स और पोस्टरों पर नकेल कसने के लिए रायपुर नगर निगम ने आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत बेहद सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब दुकानदारों, ब्रांडिंग एजेंसियों, राजनीतिक दलों और शैक्षणिक संस्थानों को बिना पूर्व अनुमति प्रचार सामग्री लगाने पर भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा।
निगम प्रशासन ने सभी को नियमों का पालन करने या आवश्यक अनुमति लेने के लिए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद सीधे ई-चालान (E-Challan) के ज़रिए कार्रवाई की जाएगी।
दुकानदारों के लिए क्या हैं नए नियम?
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केवल नाम की अनुमति: दुकानदार अपने प्रतिष्ठान के बोर्ड पर केवल अपनी दुकान और संचालक का नाम ही लिख सकेंगे।
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ब्रांड/डिस्काउंट पर रोक: किसी कंपनी का लोगो, ब्रांड नेम, सेल, डिस्काउंट, ऑफर बोर्ड या एलईडी स्क्रीन लगाने के लिए नगर निगम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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₹50,000 जुर्माना: बिना अनुमति ब्रांडिंग या प्रचार सामग्री पाए जाने पर संबंधित दुकानदार पर ₹50,000 तक का जुर्माना ठोका जाएगा।
होर्डिंग, हवाई विज्ञापन और पोस्टरबाजी पर भारी चालान
नगर निगम ने अनधिकृत विज्ञापनों के लिए जुर्माने की दरें तय कर दी हैं:
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अवैध होर्डिंग्स: बिना अनुमति लगे होर्डिंग पर कम से कम ₹1 लाख का जुर्माना।
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हवाई विज्ञापन (Balloon/Aerial Ads): बिना अनुमति हवाई विज्ञापन कराने पर ₹2 लाख का जुर्माना।
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बल्ब विज्ञापन: बिना अनुमति प्रति आयोजन ₹10,000 का फाइन।
शहर के 10 जोनों में पोस्टर लगाने के लिए ‘फ्री ज़ोन’ तय
शहर को बदरंग होने से बचाने के लिए नगर निगम ने सभी 10 जोनों में पोस्टर और फ्लेक्स लगाने के लिए मुफ्त (Free) स्थान चिन्हित किए हैं:
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ज़ोन 1: दम्मानी पेट्रोल पंप, गुढ़ियारी पड़ाव, पैराडाइज होटल
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ज़ोन 2 & 3: एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड और ज़ोन कार्यालय
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ज़ोन 4: पुराना धरना स्थल, बूढ़ातालाब
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ज़ोन 5: गोल चौक, लाखेनगर, चंगोराभाठा
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ज़ोन 6: ISBT, पौनी पसारी, 100 बिस्तर अस्पताल बाउंड्री
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ज़ोन 7: कबीर चौक फ्लाईओवर
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ज़ोन 8: पौनी पसारी सब्जी मंडी
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ज़ोन 9: मढ़िया तालाब, जोरा, फुंडहर पानी टंकी
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ज़ोन 10: अमलीडीह गौठान व ज़ोन कार्यालय
⚠️ चेतावनी: इन 10 निर्धारित स्थलों के अलावा शहर के किसी भी सार्वजनिक स्थान, खंभे या दीवार पर पोस्टर-फ्लेक्स चिपकाने पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
