Chhattisgarh Bilaspur News : बिलासपुर। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में वक्फ बोर्ड को दान की जा चुकी जमीन को निजी बताकर बेचने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए 7 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, कश्यप कॉलोनी निवासी संजना वर्मा ने शिकायत दर्ज कराई कि खपरगंज निवासी नबी बक्श और मोहम्मद कासिम ने 3120 वर्गफुट जमीन को अपनी दिवंगत दादी बसारत बी के नाम दर्ज बताते हुए बेचने का प्रस्ताव दिया। 18 अक्टूबर 2024 को नोटरी के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच 1.60 करोड़ रुपये में इकरारनामा हुआ और बयाने के तौर पर 7 लाख रुपये चेक से दिए गए।
बाद में नजूल विभाग से जानकारी लेने पर पता चला कि संबंधित नामांतरण पहले ही नजूल न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका था। जांच में यह भी सामने आया कि जिस जमीन का क्षेत्रफल 3120 वर्गफुट बताया गया था, उसका वास्तविक रकबा मात्र 430 वर्गफुट है।
शिकायत में यह भी आरोप है कि संबंधित भूमि वर्ष 1970 में वक्फनामे के जरिए दान की जा चुकी थी, लेकिन इस तथ्य को छिपाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सौदा किया गया। रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने चेक दिए, जो बैंक में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गए।
सिटी कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 3(5) और 318(4) के तहत मामला दर्ज कर दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
