रायपुर: राजधानी रायपुर में रहने वाले नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों के लिए नगर पालिक निगम ने एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी योजना का ऐलान किया है। शहर की जलप्रदाय प्रणाली (Water Supply System) को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए निगम प्रशासन द्वारा ‘एकमुश्त जलकर निपटान योजना’ लागू की जा रही है।
इसके तहत नागरिकों से अपने अवैध नल कनेक्शनों को वैध (Regularize) कराने की पुरजोर अपील की गई है। इस विशेष योजना के तहत रहवासियों को 15 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 के बीच अपने नजदीकी जोन कार्यालय में आवेदन कर कनेक्शन नियमित कराने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है।
कार्रवाई से बचने का अंतिम मौका, वरना कटेगा कनेक्शन और लगेगा भारी जुर्माना
रायपुर नगर निगम के मुताबिक, शहर के जिन भी घरों या कमर्शियल परिसरों में बिना आधिकारिक रिकॉर्ड के पानी की सप्लाई या नल चल रहे हैं, उन्हें कानूनी कार्रवाई से बचने का यह आखिरी मौका है।
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3 गुना जुर्माना: यदि तय समय सीमा (15 अक्टूबर 2026) के भीतर कनेक्शन का नियमितीकरण नहीं कराया गया, तो नगर निगम न सिर्फ पानी का कनेक्शन काट देगा, बल्कि तीन गुना (3X) भारी जुर्माना भी वसूलेगा।
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सघन जांच अभियान: समय सीमा समाप्त होने के अगले ही दिन से पूरे रायपुर शहर में निगम की विशेष टीमों द्वारा कड़ा चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
निर्धारित शुल्क और भुगतान की शर्तें
नगर निगम प्रशासन के अनुसार, आवासीय (Residential) और व्यावसायिक (Commercial) अवैध नल कनेक्शनों को वैध कराने के लिए एक निश्चित फीस तय की गई है:
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कुल निर्धारित शुल्क: ₹15,882
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भुगतान का नियम: इस योजना का लाभ उठाने वाले आवेदकों को पूरी राशि का भुगतान एक साथ यानी सिंगल इंस्टॉलमेंट (एकमुश्त) में करना अनिवार्य होगा। इसमें किसी भी तरह की किश्त (EMI) की सुविधा नहीं मिलेगी।
एट-ए-ग्लांस: योजना की मुख्य बातें (Quick Facts)
| विवरण | महत्वपूर्ण जानकारी |
| योजना का नाम | एकमुश्त जलकर निपटान योजना |
| आवेदन की अवधि | 15 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 तक |
| निर्धारित शुल्क | ₹15,882 (एकमुश्त भुगतान अनिवार्य) |
| नियम उल्लंघन पर पेनल्टी | शुल्क की 3 गुना राशि का जुर्माना और कनेक्शन विच्छेदन (कटौती) |
| आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर | 9301953298 |
15 जुलाई से जोनों में खुलेंगे विशेष काउंटर
नागरिकों की सुविधा के लिए रायपुर नगर निगम के सभी जोन कार्यालयों में आगामी 15 जुलाई से विशेष काउंटर शुरू कर दिए जाएंगे। यहाँ लोग अपने आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क जमा कर तुरंत आधिकारिक रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी तकनीकी समस्या या अधिक जानकारी के लिए निगम द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 9301953298 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अक्टूबर के बाद अवैध कनेक्शनों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और एक बड़ा जब्ती व विच्छेदन अभियान शुरू होना तय है।
